पांच लोगों को 7-7 वर्ष की सजा

Belal Jani
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“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत जौनपुर में बड़ी कार्रवाई, पांच अभियुक्तों को 7-7 वर्ष की सज़ा 


जौनपुर।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक बड़ा निर्णय सामने आया है। दिनांक 21 नवंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट/रेप), द्वितीय, जौनपुर ने थाना चंदवक से संबंधित मुकदमे में पांच अभियुक्तों को सज़ा सुनाई।

यह मामला मु0अ0सं0 82/07 से संबंधित था, जिसमें धारा 149, 148, 308, 304(2), 325 और 504 भादवि की गंभीर धाराएँ शामिल थीं। अदालत ने सभी आरोपों को प्रमाणित मानते हुए पांचों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

दोषसिद्ध अभियुक्त इस प्रकार हैं—

शिवनरायन
श्यामनरायन
प्रभुनरायन
भारत भूषण — निवासी ग्राम मुकरीपुर, थाना चंदवक, जिला जौनपुर
विजयराम — निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना देवगाँव, जिला आज़मगढ़
अदालत ने सभी अभियुक्तों को धारा 304(2)/149/147/148/325/149/504 भादवि में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 7 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹4000-₹4000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर उन्हें 50 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला “ऑपरेशन कनविक्शन” के अंतर्गत त्वरित न्याय और प्रभावी कानून व्यवस्था की दिशा में पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।