जौनपुर। महराजगंज थाना क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने 4 वर्ष के कठोर कारावास व ₹6000 अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 27 मार्च 2016 को शाम 7 बजे वह शौच के लिए गई थी, तभी उसके गांव का रहने वाला भोले पुत्र रामरूप उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगा। जिसकी शिकायत करने पर उसने मारपीट भी किया।
शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के सम्यक पैरवी से अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया।