जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल/डीजल एवं सी०एन०जी० पम्पों के संचालको को यह निर्देश जारी किया गया है कि जनसामान्य के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा किट, हवा, रेडिएटर पानी, टेलीफोन, पी०यू०सी० आदि के साथ-साथ स्वच्छ सुलभ शौचालय पुरूष एवं महिला हेतु पृथक-पृथक एवं दिव्यांगजनों के उपयोगार्थ रैम्प की व्यवस्था का व्यवस्थापन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराये। शौचालयों की साफ-सफाई हेतु शिफ्टवार (24×7) सफाई कर्मियों की व्यवस्था करने एवं डिस्प्ले बोर्ड लगाकर उसमें सूचना प्रदर्शित कराए जाने का निर्देश दिया गया है।
पंपों पर आमजनमानस से फीड बैंक अंकन करने हेतु रजिस्टर रखा जाये। सफाई कर्मियों की सूची प्रत्येक पंप पर अनुरक्षित की जाये, जिसका सत्यापन समय-समय पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किया जायेगा। शौचालय को अनुरक्षण एवं नवीनीकरण का दायित्व पंपधारक का होगा।
कोई भी पंप धारक किसी भी दशा में शौचालयों में ताला नही लगायेगा एवं 24×7 उसे जनसामान्य के उपयोगार्थ खुला रखेगा। उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में पंप धारक के विरूद्ध शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।