सांकेतिक चित्र
जौनपुर। शहर थाना कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में डीजे संचालन करने वालों के साथ शनिवार को पुलिस ने एक अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कई महत्वपूर्ण नियमों से अवगत कराया गया।
शहर कोतवाल मिथिलेश कुमार मिश्रा ने मीटिंग में उपस्थित डीजे संचालकों को बताया कि डीजे की ध्वनि सीमा कोर्ट के आदेशानुसार निर्धारित रहेगी। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को भी सभी को विस्तार से समझाया।
एसपी के निर्देशानुसार, डीजे संचालकों को किसी भी जुलूस,बारात या किसी कार्यक्रम में डीजे बजाने से पहले संबंधित बुकिंग की जानकारी पुलिस को देनी होगी। साथ ही, डीजे की ध्वनि सीमा और अन्य नियमों की जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।मीटिंग में यह भी सख्त हिदायत दी गई कि अश्लीलता भरे गाने नहीं बजाए जाएंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थलों के पास डीजे बजाने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
इस मौके पर भंडारी पुलिस चौकी प्रभारी गोपाल जी तिवारी, टिकुली ओला राज कॉलेज पुलिस चौकी प्रभारी राम प्रकाश यादव, शंकर मंडी पुलिस चौकी प्रभारी कंचन पांडेय, साराय पोखता पुलिस चौकी प्रभारी सुनील कुमार यादव, पुरानी बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज गोविंद मौर्य,समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस ने यह चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।